रामपुर: सेशन कोर्ट में आजम खां  की अपील खारिज, उपचुनाव का रास्ता साफ

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निचली अदालत ने 27 अक्टूबर को तीन साल की सजा सुनाई थी

रामपुर, अमृत विचार। भड़काऊ भाषण देने के मामले में निजली अदालत के फैसले पर स्टे के लिए आजम खां की अर्जी पर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय एमपी एमएलए सेशन कोर्ट  (न्यायाधीश आलोक दुबे  की कोर्ट में) देर शाम को  फैसला आ गया है। जहां उनकी अपील को खारिज कर दिया गया है। अब उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। निचली अदालत ने 27 अक्टूबर को तीन साल की सजा सुनाई थी

सपा नेता आजम खां को 27 अक्तूबर को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने भकड़ाऊ भाषण देने के मामले में दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद और छह हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी। कोर्ट से तीन साल की सजा मिलने के बाद अगले दिन 28 अक्तूबर को उनकी विधायकी रद्द कर दी और रामपुर विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया। चुनाव आयोग ने पांच नवंबर को रामपुर विधानसभा सीट पर उप चुनाव कराने का एलान कर दिया था।

सपा नेता आजम खां ने बुधवार को ही सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट बृहस्पतिवार को उनके स्टे मामले पर सुनवाई सुबह से शुरू हो गई। जिसमे दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद  शाम पांच बजे  कोर्ट ने फैसला सुना दिया।जिसमे आजम खां की अपील को खारिज कर दिया। अब उपचुनाव  का रास्ता साफ हो गया है। निचली अदालत ने 27 अक्टूबर को तीन साल की सजा सुनाई थी।

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