राजीव गांधी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी 6 दोषियों को रिहा करने का दिया आदेश

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Published By Vishal Singh
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21 मई 1991 की रात राजीव गांधी की एक चुनावी सभा के दौरान हत्या कर दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सज़ा काट रहे सभी 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सज़ा काट रहे सभी 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर इन दोषियों पर कोई अन्य मामला नहीं है, तो इन्हें रिहा कर दिया जाए।

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इस मामले में सजा काट रही नलिनी श्रीहरन और आर. पी. रविचंद्रन को समय से पहले रिहा करने का शुक्रवार को आदेश दिया। दोनों ने समय से पहले रिहाई की मांग को लेकर शीर्ष अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायाधीश बी. वी. नागरत्ना की पीठ ने कहा कि मामले के दोषियों में से एक आरोपी ए. जी. पेरारिवलन के मामले में शीर्ष अदालत का पहले दिया गया फैसला इन दोनों के मामले में भी लागू होता है।

संविधान के अनुच्छेद-142 के तहत प्रदत्त शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था, जिसने 30 साल से अधिक जेल की सज़ा पूरी कर ली थी।

बता दें कि 21 मई 1991 की रात राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्रीपेरुंबदूर में एक चुनावी सभा के दौरान हत्या कर दी गई थी। इसके लिए धानु नाम की एक महिला आत्मघाती हमलावर का इस्तेमाल किया गया था।

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