ज्ञानवापी केस: कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को किया खारिज, 2 दिसंबर को होगी सुनवाई
कोर्ट ने इस मामले को सुनने योग्य माना है
ज्ञानवापी केस में हिन्दू पक्ष की याचिका को अदालत ने स्वीकार कर लिया है। साथ ही कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है।
वाराणसी, अमृत विचार। ज्ञानवापी केस में हिन्दू पक्ष की याचिका को अदालत ने स्वीकार कर लिया है। साथ ही कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले को सुनने योग्य माना है और इसकी सुनवाई के लिए 2 दिसंबर की तारीख दी है। बताते चलें कि ज्ञानवापी परिसर को मंदिर घोषित करने और पूजा के अधिकार को लेकर किरण सिंह ने याचिका दायर की थी।
वहीं इस मामले पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से जोर देकर कहा गया था कि ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस याचिका पर सुनवाई संभव है। इसी वजह से मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया गया है।
गौरतलब है कि इस मामले की सुनवाई बीते 14 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिविजन महेंद्र कुमार पांडे की अदालत ने की थी। तब फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था।
