लखनऊ : प्लॉट देने का झांसा देकर ठगी करने के अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

इनफिनटी वर्ल्ड हैलो राइड कम्पनी का पांच सौ करोड़ का कथित फर्जीवाड़ा

विधि संवाददाता, लखनऊ। आसान किस्तों में प्लाट व डबल स्कीम का प्रचार करके जमा धन हड़पने के अभियुक्त राजेश पांडे की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश प्रफुल्ल कमल ने खारिज कर दी है। अभियुक्त इनफिनटी वर्ल्ड हैलो राइड कम्पनी का अधिकारी था।

जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दुष्यंत मिश्रा व अरुण पांडेय का तर्क था कि इस मामले की रिपोर्ट 13 अप्रैल 2022 को वादी प्रेम शंकर ने थाना विभूति खंड में दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया है कि इनफिनटी वर्ल्ड हेलो राइड प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी का डायरेक्टर अभय कुशवाहा है तथा अभियुक्त राजेश पांडे व अन्य लोग कम्पनी में कार्यरत हैं। 

इन लोगों ने आसान किस्तों में प्लाट एवं डबल स्कीम का प्रचार करके पांच सौ करोड़ रुपये जमा किए हैं। आरोप यह भी है कि कम्पनी के कर्मचारी देवेश यादव व मोनिका यादव ने वादी के साथ मीटिंग की तथा विश्वास दिलाया कि अगर कम्पनी चली भी जाएगी तो भी वह जमा पैसों की गारंटी लेते हैं। इस वादे पर वादी ने कंपनी में साढ़े चार लाख से अधिक रुपए जमा किए थे जिसे आरोपियों ने हड़प लिया तथा मांगने पर जानमाल की धमकी दी।

संबंधित समाचार