कुछ नियमों को पूरा कर हरित बॉन्ड जारी कर सकते हैं म्यूनिसिपल बॉन्ड के जारीकर्ता: सेबी

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नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि नगरपालिका (म्यूनिसिपल) ऋण प्रतिभूतियों के जारीकर्ता हरित बॉन्ड भी जारी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के निर्गम एवं उनकी सूचीबद्धता से जुड़े नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

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सेबी (म्यूनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं उनकी सूचीबद्धता) या आईएलएमडीएस नियम म्यूनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने और उन्हें सूचीबद्ध करने की रूपरेखा तय करते हैं। इसमें कहा गया है कि नगरपालिका ऋण प्रतिभूतियों के जारीकर्ताओं को निरंतर खुलासे करने होंगे तथा अनुपालन अनिवार्यताओं को पूरा करना होगा। 

इसमें ‘हरित ऋण प्रतिभूति’ की व्याख्या नहीं की गई है। हालांकि सेबी (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूति के निर्गम एवं सूचीबद्धता) या एनसीएस नियमों में हरित ऋण प्रतिभूति की व्याख्या है। 2021 में नियामक दिशानिर्देश लाया था जिसमें हरित ऋण प्रतिभूतियों के जारीकर्ताओं या इन्हें जारी करने के प्रस्तावकों को आरंभिक और निरंतर खुलासे करने को अनिवार्य बनाया गया था। सेबी ने एक सर्कुलर में कहा, आईएलएमडीएस नियमन के तहत एक जारीकर्ता हरित ऋण प्रतिभूति भी जारी कर सकता है लेकिन उनका एनसीएस नियमन के तहत ‘हरित ऋण प्रतिभूति’ की व्याख्या पर खरा उतरना जरूरी है।

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