शाहजहांपुर: 25-25 हजार के प्रपत्रों के साथ सांसद को मिली जमानत, जानें पूरा मामला
वर्ष 2019 में बगैर अनुमति चुनाव प्रचार सामग्री लगाने का दर्ज हुआ था मामला
शाहजहांपुर, अमृत विचार। लोकसभा चुनाव के दौरान बगैर अनुमति प्रचार सामग्री लगवाने के मुकदमे में तृतीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/एमपीएमएल कोर्ट असमा सुल्ताना ने सांसद अरुण सागर को 25-25 हजार रुपये के जमानती प्रपत्र के आधार पर जमानत दे दी।
चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर उनके खिलाफ एमपीएमएलए कोर्ट से 21 नवंबर को गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। हाजिर होने के लिए 21 दिसंबर तारीख नीयत की गई थी।
पर सांसद अरुण सागर इससे पहले शुक्रवार को ही दोपहर करीब 12:30 बजे अपने वकील के साथ कोर्ट पहुंचे और यहां उन्होंने जमानत पाने के लिए 25-25 हजार रुपये के दो जमानती प्रपत्र दाखिल किए। जिस पर उन्हें जमानत दे दी गई। वह कोर्ट में शाम करीब तीन बजे तक मौजूद रहे।
बता दें कि थाना कांट क्षेत्र के गांव रसूलापुर में बरेली-जलालाबाद मार्ग पर भाजपा प्रत्याशी रहे अरुण सागर की प्रचार सामग्री रिटर्निंग आफीसर वेद सिंह चौहान को दिखी। जानकारी करने पर पता चला कि यह बगैर अनुमति लगाई गई थी।
रिटर्निंग आफीसर की तहरीर पर 12 मार्च 2019 को कांट थाने में दर्ज की गई थी। मामले की विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया गया था। उनके खिलाफ चल रहे इस मुकदमें में हाजिर नहीं होने पर82 की कार्रवाई करते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।
