बरेली: इंश्योरेंस कंपनी को दुर्घटनाग्रस्त ट्रक का बीमा क्लेम अदा करने का आदेश

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बरेली, विधि संवाददाता। बीमित ट्रक के दुर्घटना ग्रस्त हो जाने के बाद भी कंपनी द्वारा बीमा क्लेम की रकम उपभोक्ता को नहीं दी गई।

मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय के अध्यक्ष दीपक कुमार त्रिपाठी, सदस्य दिनेश कुमार गुप्ता, सदस्य कुसुम सिंह की पीठ ने श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कम्पनी की स्टेशन रोड स्थित शाखा के प्रबंधक व राजस्थान स्थित कंपनी के डायरेक्टर को पीलीभीत मझोला निवासी एवं उपभोक्ता ओमकार सिंह को वाहन ठीक कराने में खर्च रकम 4 लाख 62 हजार 295 रुपये, 23 हजार 549 रुपये इलाज खर्च, मानसिक क्षतिपूर्ति के एवज में 20 हजार व खर्चा मुकदमा 5 हजार रुपये समेत कुल 5 लाख 10 हजार 549 रुपये 30 दिन में अदा किये जाने का आदेश दिया है।

तकनीकी सहायक सौरभ तिवारी ने बताया कि वादी ने चोला मंडलम कंपनी से लोन लेकर एक कामर्शियल ट्रक 7,06,900 रुपये अदा कर 19 अक्टूबर 2020 को खरीदा था। श्रीराम बीमा कंपनी से बीमा कराया था। वाहन की बीमित वैल्यू 6 लाख 71 हजार 555 रुपये थी।

3 अक्टूबर 2020 को नीलगाय के रास्ते में आ जाने के कारण 3 दिसम्बर 2020 को सुबह 6 बजे न्यूरिया पीलीभीत में पेड़ से टकरा जाने से ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हादसे में वह भी जख्मी हो गए थे। दुर्घटना के वक्त वाहन बीमित था, कंपनी ने क्लेम देने से इंकार कर दिया।

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