बरेली: सहारा सोसायटी 9 प्रतिशत ब्याज के साथ उपभोक्ता को देगी जमा रकम

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Published By Om Parkash chaubey
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 बरेली, अमृत विचार, विधि संवाददाता। सहारा कोआपरेटिव सोसायटी द्वारा उपभोक्ता की जमा रकम वापस न किए जाने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष घनश्याम पाठक व सदस्या मुक्ता गुप्ता की पीठ ने सहारा क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटी लखनऊ के सचिव व सिविल लाइंस ब्रांच के शाखा प्रबंधक को वादी

शास्त्री नगर निवासी अमित अग्रवाल को जमा रकम 1 लाख 11 हजार रुपये जमा करने की तिथि से वसूली की तिथि तक मय 9 प्रतिशत ब्याज के साथ व खर्चा मुकदमा 4 हजार रुपये 30 दिनों में दिये जाने का आदेश दिया है।

अमित अवस्थी एडवोकेट ने बताया कि वादी अमित अग्रवाल ने 21 नवम्बर 2012 व 19 दिसम्बर 2012 को दो अल्प बचत खाते सहारा में 1 हजार रुपये प्रतिमाह के 5 वर्ष अवधि तक जमा करने के लिए खुलवाए थे। कुल 111000 रुपये जमा किए थे। जब विपक्षी से जमा रकम वापस दिये जाने की मांग की तो भुगतान से इंकार कर दिया। इस पर वर्ष 2019 में आयोग से न्याय की याचना की थी।

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