शाहजहांपुर: पुलिस ने देह व्यापार के बजाय शांति भंग में कर दिया पूर्व चेयरमैन का चालान

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Published By Moazzam Beg
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शाहजहांपुर/रोजा, अमृत विचार। कस्बे में मन्नत गेस्ट हाउस में देह व्यापार पकड़ा गया था। पुलिस ने गेस्ट हाउस के मालिक और नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन अजय गुप्ता उर्फ पोता समेत 17 लोगों के खिलाफ देह व्यापार की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। मामला डीजीपी तक पहुंचा तो विवेचक सीओ सिटी अमित चौरसिया धाराएं बढ़ाने की बात कह रहे थे, लेकिन अब सिर्फ लीपापोती कर दी। 

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सीओ सीटी के अनुसार, देह व्यापार की धाराओं में सात वर्ष से कम सजा होने के कारण गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, इसलिए आरोपी को नोटिस देकर शांति भंग की धारा 151 के तहत चालान भेजा गया। एसडीएम कोर्ट से आरोपी को जमानत दे दी गई। बहरहाल, पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी ठान ली थी, इसलिए औपचारिकतावश ही सही उसका चालान शांति भंग की धाराओं में कर दिया। 

बता दें कि 14 नवंबर को सीओ सदर अमित चौरसिया ने पुलिस फोर्स के साथ भाजपा नेता व पूर्व चेयरमैन अजय गुप्ता उर्फ पोता के मन्नत गेस्ट हाउस पर छापा मारा था। पुलिस ने सात महिलाओं को पुरुषों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा था। गेस्ट हाउस मालिक अजय गुप्ता, उनके बेटे कुनाल, व मैनेजर अनूप कुमार समेत 17 लोगों के खिलाफ देह व्यापार में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने सात महिलाओं व पुरुषों को जमानत पर छोड़ दिया था। एक माह से गेस्ट हाउस मालिक फरार चल रहा था। 

पुलिस ने नाटकीय ढंग से मैरिज लॉन के पास दोपहर एक बजे आरोपी अजय गुप्ता की गिरफ्तारी दिखाकर शांतिभंग में चार घेटे बाद चालान कर दिया था। जबकि चर्चा है कि आरोपी स्वयं रोजा थाने गए थे। पुलिस सामान्य आरोपी को एक रात थाने पर रखती है, जबकि अजय गुप्ता का आनन फानन चालान कर दिया। सीओ सिटी ने बताया कि गेस्टहाउस मालिक का शांतिभंग में चालान किया गया है। आरोपी को पहले नोटिस तामिल कराया गया था। मामले में विवेचना की जा रही है।

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