लखनऊ: महिला ने संबंध बनाने से किया इंकार तो कर दी उसके पति की हत्या, आजीवन कारावास की सजा

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Published By Jagat Mishra
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लखनऊ, अमृत विचार। महिला द्वारा सम्बंध बनाने से इंकार करने पर उसके पति की हत्या करने के आरोपी रोहित कुमार व मिंटू उर्फ अमरेश कुमार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष न्यायाधीश सोमप्रभा मिश्रा ने आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

अदालत के समक्ष सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलील दी कि इस मामले की रिपोर्ट कठौता पुरवा वास्तु खंड थाना विभूति खंड के रहने वाले मोलहे राम लोध ने 22 जून 2017 को थाना नगराम में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि वादी का लड़का संतोष कुमार घर पर लाइट एंड साउंड की दुकान करता था तथा उसी दुकान पर कठौता पुरवा का ही रहने वाला आरोपी रोहित कुमार भी मजदूरी करता था, दुकान पर काम करने के दौरान आरोपी का वादी के घर आना जाना हो गया तथा वह वादी की बहू व उसकी सम्पत्ति पर बुरी नजर रखने लगा। कहा गया कि घर आने जाने के दौरान वह वादी की बहू के साथ छेड़छाड़ करता था तथा दबाव बनाता था कि वह अपने पति संतोष को छोड़कर उससे शादी कर ले। आरोप है कि महिला के इनकार करने पर आरोपी ने उसके पति संतोष कुमार की हत्या करने व सबक सिखाने की धमकी दी थी।

सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि इसी रंजिश को लेकर 22 जून 2017 को जब वादी का पुत्र संतोष कुमार मोटर साइकिल से कुवहारा थाना नगराम के रहने वाले राजेंद्र कोरी के साथ लखनऊ लौट रहा था तभी रसूलपुर गांव के पहले करीब साढ़े तीन बजे शाम को नीले रंग की मोटर साइकिल पर सवार रोहित कुमार ने अपने साथी के साथ गोली मारकर संतोष कुमार की हत्या कर दी। मामला गम्भीर होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने छह महीने में सुनवाई करने का आदेश भी दिया था।


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