हरदोई : बालिका की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा

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Published By Vinay Shukla
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अमृत विचार, हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश ने एक फैसले में एक बालिका के साथ जबरिया दुष्कर्म करने का प्रयास करने के बाद उसकी हत्या करने और सबूत मिटाने की गरज से शव को छुपा देने के मामले में आरोपित को जुर्म साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

आरोपी पर 30000 का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता मनीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि थाना कछौना क्षेत्र के कोरिहाना गांव निवासी राम सेवक ने तीन अक्टूबर 2014 की शाम 6 बजे एक 15 वर्षीय बालिका को उसके साथ जबरदस्त दुष्कर्म करने का प्रयास किया। विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी और सबूत मिटाने की गरज से उसके शव को छुपा दिया।

इस मामले की रिपोर्ट बालिका के चाचा ने दर्ज कराई। कहां की घटना के दिन उसकी भतीजी गायब हो गई थी तलाश के बाद  भी नहीं मिली। बाद में सात अक्टूबर को उसका शव एक खेत के पास मिला। सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आरोपित पर जुर्म साबित पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जज ने आरोपी पर 30000 का जुर्माना भी लगाया जुर्माना की धनराशि जमा होने पर 80 फीसदी धनराशि पीड़िता परिवार को दिलाए जाने का आदेश दिया गया है।

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