लखनऊ: पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार की इस मामले में जमानत कोर्ट ने की मंजूर
लखनऊ, अमृत विचार। महोबा के क्रेशर व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले में आरोपी पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार की जमानत कानपुर में दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में कोर्ट ने मंजूर कर दी है।
महत्वपूर्ण बात यह रही कि कानपुर के उक्त मामले में माणिलाल पाटीदार के विरुद्ध तय समय सीमा 60 दिन में आरोप पत्र नहीं दाखिल किया जा सका। जिसकी वजह से भ्रष्टाचार निवारण के विशेष न्यायाधीश लोकेश वरुण ने उसे इस मामले में जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। पाटीदार को एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें और एक लाख का ही मुचलका दाखिल करना होगा।
विजिलेन्स कानपुर यूनिट ने इस मामले में पाटीदार समेत चार पुलिसकर्मियों के विरुद्ध पिछले वर्ष मुकदमा दर्ज किया था। अभियुक्तों पर भ्रष्टाचार के साथ-साथ लोकसेवक द्वारा किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कानून का उल्लंघन करना, कानून के निर्देशों की अवहेलना करना, नुकसान पहुंचाने के लिए गलत दस्तावेज तैयार करना व साजिश रचने जैसे गम्भीर आरोप हैं। कोर्ट ने पाटीदार को जमानत देते हुए कहा है कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों में 10 वर्ष से कम की सजा है। ऐसे मामलों में यदि 60 दिन के अंदर आरोप पत्र नहीं दाखिल किया जाता तो आरोपी को डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार मिल जाता है।
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आरोपी मणिलाल पाटीदार को 29 अक्टूबर 2022 को न्यायिक हिरासत में लिया गया था। इस दिन से 27 दिसंबर 2022 तक आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर हो जाना चाहिए था, लेकिन विवेचक 6 जनवरी 2023 तक भी आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने में असफल रहा लिहाजा आरोपी को जमानत दी जाती है।
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