Rapido को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका, आज से रेपिडो की सेवाएं बंद करने का निर्देश

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Published By Vikas Babu
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पुणे। बम्बई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार से लाइसेंस प्राप्त किए बिना संचालन करने के लिए पुणे स्थित एक बाइक टैक्सी की आनलाइन बुकिंग सेवा देने वाली कंपनी को शुक्रवार को फटकार लगायी और सेवाओं को तुरंत निलंबित करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति एस जी दिगे की खंडपीठ ने रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (रेपिडो) को चेतावनी दी कि वह या तो अपनी बाइक टैक्सी सेवाओं को तुरंत निलंबित कर दे या अदालत को राज्य के प्राधिकारियों को निर्देश जारी करने होंगे कि कंपनी को कोई लाइसेंस जारी नहीं किया जाए।

पीठ ने कहा कि लाइसेंस के अभाव में कंपनी अनियमित तरीके से अपनी सेवाएं नहीं चला सकती। रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने 29 दिसंबर, 2022 को राज्य सरकार द्वारा बाइक टैक्सी की आनलाइन बुकिंग सेवा देने वाली कंपनी को लाइसेंस देने से इनकार करने संबंधी एक पत्र जारी करने के खिलाफ अदालत का रुख किया था। राज्य सरकार ने अपने पत्र में कहा था कि बाइक टैक्सी के लाइसेंस के संबंध में राज्य की कोई नीति नहीं है और कोई किराया संरचना के संबंध में भी कोई नीति नहीं है।

कंपनी ने 20 जनवरी तक अपनी सेवाओं को निलंबित करने का आश्वासन दिया, जब अदालत मामले की आगे की सुनवाई करेगी। महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने अदालत से कहा था कि कंपनी की याचिका पर तभी सुनवाई होनी चाहिए जब वे अपनी सेवाएं बंद कर दें।

उन्होंने कहा, "वे अवैध रूप से सेवाएं चलाते हुए इस अदालत में नहीं आ सकते।" सराफ ने कहा कि सरकार ने इस मुद्दे का अध्ययन करने और बाइक टैक्सी के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। महाधिवक्ता सराफ ने कहा, "हम उन संस्थाओं के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी करने और अभियोजन शुरू करने की प्रक्रिया में हैं जो बिना लाइसेंस के बाइक टैक्सी चला रहे हैं।"

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