रामपुर में उद्योग लगाने के लिए 1800 करोड़ के निवेश के मिले प्रस्ताव

यूपी समेत कई राज्यों के उद्यमियों से मिल चुके हैं 67 प्रस्ताव, 18 जनवरी को होने वाली समिट में निवेश बढ़ने का अनुमान, उद्योग लगाने के लिए जमीन खरीदने पर मिलेगी 75 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी में छूट

रामपुर में उद्योग लगाने के लिए 1800 करोड़ के निवेश के मिले प्रस्ताव

रामपुर, अमृत विचार। रामपुर में यूपी समेत कई राज्यों के उद्यमियों से 1800 करोड़ रुपये निवेश किए जाने को 67 उद्यमियों के प्रस्ताव मिल चुके हैं। उपायुक्त उद्योग ने बताया कि आईआईए के सहयोग से 18 जनवरी को आयोजित  उद्यमियों की समिट में निवेश और बढ़ने की उम्मीद है। बताया कि 65 निवेशकों द्वारा एमओयू साइन किया जा चुका है। उद्योग लगाने के लिए सरकार उद्यमियों को बहुत सहयोग कर रही है उद्योग से संबंधित कोई भी फाइल किसी भी विभाग में नहीं अटकेगी। उद्योग लगाने के लिए क्रय की जाने वाली जमीन की स्टांप ड्यूटी पर 75 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। इसके अलावा 10 वर्षो तक विद्युत बिलों में भी छूट दी जाएगी। 

जिले के चहुमुंखी विकास के लिए दुग्ध उत्पादन नीति, निर्यात प्रोत्साहन नीति, एमएसएमई नीति, जैव ऊर्जा नीति, वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक नीति, उ.प्र. सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति, औद्योगिक नीति, उ. प्र. इलैक्ट्रिक वाहन विनिर्माण गतिशीलता नीति, नवीन पर्यटन नीति, उ.प्र. फार्मक्यूटिकल्स उद्योग नीति, वस्त्र एवं गारमेंटिंग नीति पर कार्य होगा। इन योजनाओं के लिए भूमि क्रय करने पर सरकार द्वारा 75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 

उद्योग लगाने पर उद्यमियों को यह मिलेगी छूट

  •  उद्योग के लिए ऋण पर ब्याज की प्रति पूर्ति के रूप में सात वर्षो के लिए वार्षिक ब्याज का 50 प्रतिशत अधिकतम दो करोड़ रुपये प्रतिवर्ष सरकार द्वारा दिया जाएगा। 
  • दो करोड़ रुपये तक कोलेटरल फ्री ऋण के लिए बैंकों द्वारा क्रेडिट गारंटी वन टाइम फीस पर भुगतान सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
  • निवेश प्रोत्साहन सहायता इकाई द्वारा प्लांट मशीनरी एवं उपकरण संबंधी भवन पर किए गए निवेश पर अधिकतम राशि 4 करोड़ रुपये प्रति इकाई प्रदान की जाएगी। एमएसएमई में सभी नई औद्योगिक इकाइयों को 5 वर्ष तक ईपीएफ के शत-प्रतिशत अंश की प्रति पूर्ति सरकार द्वारा दी जाएगी।
  • पूंजीगत ब्याज उपादान के संबंध में ऋण पर देय वार्षिक ब्याज का 50 प्रतिशत अधिकतम 25 लाख रुपये तक प्रति इकाई 5 वर्षो के लिए दिया जाएगा। 
  • 5 करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक की मशीनरी एवं संयंत्र वाली नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को कच्चे माल की खरीद पर 5 वर्ष के लिए मंडी शुल्क से छूट दी जाएगी।
  • इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहन पर जीएसटी की दरों को 12 प्रतिशत कम करके 5 प्रतिशत किया गया है। इन वाहनों को ग्रय करने के लिए लिए गए ऋण भुगतान पर ब्याज दर पर 1.50 लाख रुपये की आयकर में छूट प्रदान की जाएगी। 
  • चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए 1 केडब्ल्यूएच की दर से 10 वर्ष की अवधि के लिए भूमि पट्टे पर दी जाएगी। 25 लाख रुपये तक की पूंजी निवेश के लिए 20 प्रतिशत एक मुश्त सब्सिडी अधिकतम 10 लाख रुपये दी जाएगी। 

इन अधिकारियों को यह सौंपी गईं है जिम्मेदारी
उद्योग का नाम-              अधिकारी
टैक्सटाइल्स नीति             इरम (हैंडलूम)
डेयरी डेवलपमेंट नीति     पंकज दुग्धशाला अधिकारी
ई-व्हीकल नीति              मुकेश कुमार, उपायुक्त उद्योग एवं बलराज वीर सिंह, सहायक आयुक्त उद्योग

वेयरहाउस एवं 
लाजिस्टिक नीति-            यूपी, एसआईडीए

बायोएनर्जी एवं नीवनीकृत
ऊर्जा-                           संजय कुमार, यूपी एनईडीए
टूरिज्म नीति-                  मनीषा राणा, पर्यटन सूचना अधिकारी
निर्यात प्रोत्साहन-             रोचना श्रीवास्तव, ईपीबी
एमएसएमई नीति-           अविनाश पांडेय

 67 निवेशकों द्वारा लगभग 1800 करोड़ रुपए से अधिक के  निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। जिसमें 65 निवेशकों द्वारा एमओयू साइन किया जा चुका है।  जिन निवेशकों द्वारा एमओयू साइन किया जा चुका है उनको धरातल पर उतारने का शत-प्रतिशत प्रयास किया जाएगा।  उद्योग विभाग के स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या किसी भी निवेशक को नहीं आने दी जाएगी। मुकेश कुमार, उपायुक्त उद्योग

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