हरदोई: बालिका के अपहरण व दुष्कर्म में 10 साल की कैद  

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Edited By Ankit Yadav
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अमृत विचार, हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश अबुल कैश ने फैसले में एक बालिका को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण करने के बाद उसके साथ जबरिया दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। इसी मामले में एक आरोपी को अपहरण के जुर्म में 5 साल की कैद की सजा भी सुनाई है। साथ ही जज ने इन आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि थाना हरपालपुर क्षेत्र के खम्होरा गांव निवासी अजय पाल व जनपद फर्रुखाबाद निवासी नीरज ने 20 जनवरी 2016 को एक बालिका जो सवायाजपुर को जा रही थी रास्ते में बहला-फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया उसके बाद उसके साथ जबरिया दुष्कर्म किया। इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता के भाई ने दर्ज कराई। सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर दोनों आरोपियों पर अपहरण का जुर्म साबित पाया और उन्हें पांच पांच साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई।

इसी मामले में आरोपित अजयपाल को दुष्कर्म के जुर्म में 10 साल की कड़ी कैद की सजा के साथ ₹18000 जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। वहीं जज ने आरोपी नीरज पर 8000 का जुर्माना लगाया और जुर्माना अदा ना करने पर अतिरिक्त कैद की भी सजा सुनाई है।

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