DGCA ने AIR ASIA पर लगाया 20 लाख रुपये का जुर्माना, जानें पूरा मामला

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Published By Moazzam Beg
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मुंबई। विमानन नियामक डीजीसीए ने पायलट प्रशिक्षण से संबंधित नियमों के उल्लंघन के लिए टाटा समूह की किफायती विमानन सेवा एयर एशिया इंडिया पर शनिवार को 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। एक बयान के अनुसार, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयरलाइन के प्रशिक्षण प्रमुख को तीन महीने के लिए पद से हटाने का आदेश देने के साथ आठ मनोनीत परीक्षकों (डीई) पर तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 

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एक न्यूज एजेंसी ने 23 जनवरी को जारी एक खबर में कहा था कि एयर एशिया इंडिया ने पायलट प्रवीणता जांच और उपकरण रेटिंग परीक्षणों से संबंधित मानकों का कथित रूप से उल्लंघन किया है लिहाजा डीजीसीए उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। टाटा समूह की किसी एयरलाइन के खिलाफ एक महीने में तीसरी बार डीजीसीए ने कार्रवाई है। एयर एशिया इंडिया ने एक बयान में कहा कि वह डीजीसीए के आदेश की समीक्षा कर रहा है और उसके खिलाफ अपील करने पर विचार कर रहा है।

एयर एशिया इंडिया के प्रवक्ता ने कहा, हम मानते हैं कि डीजीसीए ने नवंबर, 2022 में हमारे मुख्य अड्डे के निरीक्षण के दौरान पायलट प्रशिक्षण में कुछ कमियां पाई थीं। डीजीसीए के साथ समन्वय करते हुए तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी और पायलटों के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण सत्र भी चलाए गए। पिछले साल 23-25 नवंबर को निरीक्षण के बाद डीजीसीए ने एयरलाइन, उसके प्रमुख प्रशिक्षक और सभी मनोनीत परीक्षकों को कारण बताओ नोटिस भेजा था। डीजीसीए ने निरीक्षण में पाया था कि प्रशिक्षण के दौरान कुछ अनिवार्य प्रक्रियाएं नहीं कराई जा रही हैं, जिससे डीजीसीए के नियमों का उल्लंघन हो रहा है।

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