रामपुर : सजा होने के बाद स्वार विधानसभा सीट रिक्त घोषित करने की मांग

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Published By Priya
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शहर विधायक आकाश सक्सेना ने प्रमुख सचिव विधानसभा को भेजा पत्र

रामपुर, अमृत विचार। मुरादाबाद की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट से सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान और उनके बेटे व स्वार विधायक अब्दुल्ला आजम को 2-2 साल जेल की सजा मिलने के बाद अब उनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। विधायक अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए भाजपा के शहर विधायक आकाश सक्सेना ने विधानसभा के प्रमुख सचिव को पत्र भेजा है। उन्होंने कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द करने की मांग की है।
 
विधायक आकाश सक्सेना ने कहा है कि मुरादाबाद की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने सपा नेता आजम खान और उनके पुत्र व स्वार विधायक अब्दुल्ला आजम को 13 फरवरी को दो-दो साल कैद और जुर्मना अदा करने की सजा सुनाई है। लिहाजा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 कि धारा 8(1), (2) व (3) के तहत यदि किसी जनप्रतिनिधि को न्यायालय द्वारा दो साल की सजा सुनाई जाती है, तो उस जनप्रतिनिधि की सदस्यता समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। चूँकि, अब्दुल्ला आजम रामपुर के स्वार विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य हैं। लिहाजा, कोर्ट के फैसले के मद्देनजर अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द की जाए और सीट को रिक्त घोषित किया जाए।

ये था प्रकरण
मामला 15 साल पुराना है। 29 जनवरी 2008 को छजलैट पुलिस ने पूर्व मंत्री आजम खान की कार को चेकिंग के लिए रोका था, जिससे उनके समर्थक भड़क गए थे। इसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया था। इस हंगामे में अब्दुल्ला समेत नौ लोगों को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने इस मामले में हंगामा करने वाले सभी लोगों पर सरकारी काम में बाधा डालने और भीड़ को उकसाने के आरोप में केस दर्ज किया था। इसी मामले में कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दो-दो साल की सजा सुनाई है।

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