नगालैंड: चुनावी राज्य में धारा 144 लागू

Amrit Vichar Network
Published By Om Parkash chaubey
On

कोहिमा। नगालैंड के मोन जिले के तिजित शहर में 20 फरवरी की रात को हुई आगजनी की एक घटना के बाद मंगलवार को मोन जिले के उपायुक्त ने सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत शाम से लेकर सुबह तक लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगा दी।

ये भी पढ़ें - केंद्र दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए राज्य की बहाली की नौटंकी कर रही: फारूक अब्दुल्ला

आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को कहा कि तिजित उपमंडल से प्राप्त सूचना के आधार पर यह निषेधाज्ञा लगाया गया है क्योंकि सूचना के अनुसार, कुछ लोग न केवल तिजित शहर और उसके आसपास के इलाकों में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब कर रहे हैं बल्कि अगामी चुनाव की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे तिजित शहर और उसके आसपास सार्वजनिक शांति भंग होने का खतरा है।

सूत्रों के अनुसार, लगभग 10-15 अज्ञात नकाबपोश तिजित विधानसभा सीट से नागा पीपुल्स फ्रंट के उम्मीदवार के निवास स्थल में घुस गए और कथित रूप से लोगों को डराया-धमकाया और दावा किया कि वे एक विरोधी खेमे से हैं, लेकिन उन्होंने किसी विशेष दल का नाम नहीं लिया। सूत्रों ने कहा कि यह निषेधाज्ञा तिजित-नामटोला पुल के अलावा, तिजित शहर के सभी नौ वार्डों पर लागू की गई है और यह मंगलवार शाम सात बजे से प्रभावी हो चुकी है और अगले आदेश तक जारी रहेगी।

यह प्रतिबंध शाम पांच बजे से सुबह पांच बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान, सार्वजनिक या निजी स्थलों पर एक साथ पांच से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते और किसी व्यक्ति, समूह, वाहन या गैर-आवश्यक वस्तुओं वाले वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। 

ये भी पढ़ें - भारत और गुयाना के बीच शुरू होगी सीधी हवाई सेवा

संबंधित समाचार