सुलतानपुर : गैगरेप के चार दोषियों को 25 साल की जेल 

Amrit Vichar Network
Published By Virendra Pandey
On

सुलतानपुर, अमृत विचार। जिले के कादीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव मे डेढ़ वर्ष पूर्व किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट जज पवन शर्मा ने चार आरोपियों अभिषेक, शिवम, शुभम व दीपक को दोषी करार देते हुए 25 साल की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए प्रत्येक को अर्थदंड की सजा सुनाकर शुक्रवार को जेल भेज दिया।

शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र सिंह के मुताबिक कादीपुर थाना क्षेत्र क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 22 सितंबर 2021 को चाऊमीन खाने गयी थी। दुकान पर आरोपियों ने उसे बहकाये रखा तथा कमरे में ले जाकर दुराचार की वारदात को अंजाम दिया।  पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने पेश सात गवाह के साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का दोषी मानते हुए शुक्रवार को 25 साल व कुल दो लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। वहीं इसी मामले मे कोर्ट ने दो आरोपियों मंगल व बब्बू को बरी कर दिया।

यह भी पढ़ें : गौतम बुद्ध नगर : दवा कंपनी के तीन अधिकारी गिरफ्तार, 18 बच्चों की मौत पर हुई कार्रवाई, उज्बेकिस्तान सरकार ने लगाये थे गंभीर आरोप

संबंधित समाचार