जौनपुर: दुष्कर्म के आरोपी को 12 वर्ष की कैद और 12 हजार रुपये का जुर्माना

जौनपुर: दुष्कर्म के आरोपी को 12 वर्ष की कैद और 12 हजार रुपये का जुर्माना

जौनपुर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के चन्दवक थाना क्षेत्र में हुए दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) काशी प्रसाद सिंह यादव की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को 12 वर्ष की कैद और 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अभियोजन कथानक के अनुसार चंदवक थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने अपनी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया।

महिला के नाबालिग पुत्री को पवन निषाद पुत्र प्यारेलाल बहला-फुसलाकर ले गया और परिवार को जान से मार डालने की धमकी देकर उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता था। किशोरी के गर्भवती हो जाने पर 21 नवंबर 2014 को करीब 10 बजे जब पीड़िता अपने भाई के साथ स्कूल जा रही थी कि रास्ते में पवन अपने दोस्तों के साथ उसे जबरदस्ती चार पहिया वाहन में बैठा कर भगा ले गया और प्राइवेट डॉक्टर के यहां ले जाकर उसका गर्भपात कराया था।

पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। शासकीय अधिवक्ता राजेश उपाध्याय और कमलेश राय ने गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के बाद आरोपी पवन निषाद को दोषी करार दिया और भारतीय दंड संहित की धारा 376 के अंतर्गत 12 वर्ष के कारावास और 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

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