हल्द्वानी: उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के केन्द्रों पर लागू रहेगी धारा 144 

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हल्द्वानी, अमृत विचार। उत्तराखण्ड बोर्ड की हाईस्कूल तथा इन्टरमीडिएट परीक्षाएं 16 मार्च से 6 अप्रैल तक होंगी। परगना मजिस्ट्रेट मनीष कुमार ने परीक्षा प्रारंभ होने से समाप्ति तक शहर के सभी परीक्षा केंद्रों में 100 गज की परिधि में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू  करने के आदेश जारी किया है। उन्होंने निर्देश दिए कि परीक्षा स्थल के 100 गज की परिधि के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति फोटो स्टेट मशीन अथवा फैक्स नहीं लगायेगा साथ ही कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र परिधि में ड्रोन कैमरे आदि का संचालन नहीं करेगा। आदेश में किसी भी प्रकार का उल्लघंन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

 

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