बरेली: गैंगस्टर कोर्ट ने 2 अभियुक्तों को सुनाई 4 वर्ष की सजा, 7 आरोपी बरी

बरेली: गैंगस्टर कोर्ट ने 2 अभियुक्तों को सुनाई 4 वर्ष की सजा, 7 आरोपी बरी

बरेली, अमृत विचार। 21 वर्ष पुराने गैंगस्टर मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट अजय कुमार शाही ने दो अभियुक्तों शाहजहांपुर तिलहर ग्राम बाबूपुर निवासी बाबूराम और रामसेवक को दोषी पाते हुए 4-4 वर्ष कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

वहीं 7 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। दोषमुक्त हुए अनोखे, रामस्वरूप व राम खिलौना की पैरवी अधिवक्ता शैलेंद्र मौर्य ने की। विशेष लोक अभियोजक अचल सक्सेना ने बताया कि तत्कालीन एसएचओ थाना फरीदपुर सुरेंद्र पाल सिंह को 30 मई 2002 को सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र में बाबू राम, राम सेवक, रामस्वरूप, अनोखे, रामवीर, राम खिलौना, मूलचंद्र, रामकिशोर, कालीचरन, किशन पाल, कृष्णपाल का एक संगठित गिरोह है जिसका गैंग लीडर बाबूराम है।

यह गिरोह जनता में भय व आतंक फैला रहा है। अपहरण, पुलिस पर फायरिंग करना, मादक पदार्थ की तस्करी आदि अपराध कर रहे हैं। जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर कार्रवाई की थी।

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