Banda: सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा, बदौसा थाना क्षेत्र में हुई थी घटना

बांदा में सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो आरोपियों को सजा।

Banda: सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा, बदौसा थाना क्षेत्र में हुई थी घटना

बांदा में सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई गई। बदौसा थाना क्षेत्र के एक गांव में घटना हुई थी।

बांदा, अमृत विचार। बदौसा थाना क्षेत्र के एक गांव में सात वर्ष पहले दो युवकों ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ दुष्कर्म समेत गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना क्षेत्राधिकारी अतर्रा कर रहे थे। न्यायालय ने गुरुवार को दोनों आरोपियों को 20-20 वर्ष की सजा और 21-21 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। 
 
बदौसा थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 जनवरी 2016 को दो युवकों ने गांव की नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। पुलिस ने दोनो आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। इसकी विवेचना अतर्रा सीओ किरन सिंह चैहान द्वारा की जा रही थी। पुलिस ने दोनो आरेापी रविंद्र उर्फ पप्पू मिश्रा पुत्र त्रिवेणी मिश्र निवासी बरछा-ब बदौसा, राहुल गुप्ता पुत्र राजकुमार गुप्ता निवासी बरछा-ब बदौसा को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस दोनो युवकों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी कार्रवाई कर रही थी।
 
पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने बताया कि शासन की मंशा के अनुसार महिला सुरक्षा एवं सशक्तिीकरण हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के क्रम में महिला संबंधी अपराधों में संलिप्त आरेापियों को कड़ी सजा दिलाए जाने के लिए पैरवी की। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दोनो आरोपियों को दोषी पाते हुए 20-20 वर्ष का कारावास व 21-21 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष से शिवपूजन सिंह ने पैरवी की।