पूरनपुर कोतवाली से आखिर कैसे गायब हुई भगवान गौतम बुद्ध की अष्टधातु की मूर्ति?...जानिए पूरा मामला

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Published By Vikas Babu
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न्यायालय ने डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह को मूर्ति कोर्ट में पेश करने के लिए लिखा पत्र

प्रतीकात्मक फोटो।

पीलीभीत, अमृत विचार। गैंगस्टर एक्ट के 17 साल पुराने  मामले में भगवान गौतम बुद्ध की अष्टधातु की प्रतिमा कोर्ट में पेश नहीं हो सकी। लापरवाही बरतने पर विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट चंद्र मोहन मिश्र ने कड़ा रुख अपनाया है।

पुलिस अधीक्षक पीलीभीत के घोर उदासीन आचरण से विवश होकर न्यायालय ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, प्रमुख सचिव गृह, अपर मुख्य सचिव गृह, अपर महानिदेशक अभियोजन को पत्र भेजकर मूर्ति न्यायालय में पेश कराने का आदेश दिया है। आदेश की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री के वैयक्तिक सहायक को भी वांछित कार्यवाही कराने के लिए भेजी गई है।

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