नैनीतालः जमरानी बांध मामले की प्रगति रिपोर्ट हाईकोर्ट में तलब, तीन मई को होगी अगली सुनवाई

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Published By Shobhit Singh
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नैनीताल, अमृत विचार। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जमरानी बांध मामले में रवि शंकर जोशी द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने राज्य सरकार को आदेशित किया कि बांध के निर्माण के लिए आवश्यक अनुमतियों की वर्तमान स्थिति एवं प्रगति अगली तारीख 03 मई तक न्यायालय में पेश करें। मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 मई की तिथि नियत की गई है। 

हल्द्वानी के गौलापार निवासी रवि शंकर जोशी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर मांग की थी कि जमरानी बांध निर्माण शीघ्र किया जाए। यह परियोजना वर्ष 1975 से सरकारी लापरवाही के कारण लंबित है, जबकि इस योजना के बनने से हल्द्वानी सहित आसपास के क्षेत्र की पेयजल समस्या का समाधान हो जाता और बहुत बड़े क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाती। साथ ही बाढ़ की समस्या से भी निजात मिल जाती। 

उक्त जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए उच्च न्यायालय ने सरकार को आदेशित किया था कि बांध निर्माण हेतु आवश्यक अनुमतियों को प्राप्त करने के लिए शीघ्र ही गंभीर कदम उठाएं। इसी अवमानना याचिका में सरकार द्वारा पूर्व में कोर्ट को अवगत कराया गया था कि कुछ अनुमतियां मिल गई हैं, परंतु कुछ अभी भी लंबित हैं। 

पूर्व में उच्च न्यायालय द्वारा उक्त मामले में गंभीरता दिखाते हुए जनहित में उक्त बहुउद्देश्यीय परियोजना को शीघ्र सुचारू करने को आदेशित किया गया था।

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