अल्मोड़ाः हत्या की कोशिश करने वाले अभियुक्त को दस साल की कैद, 50 हजार का लगाया जुर्माना

अल्मोड़ाः हत्या की कोशिश करने वाले अभियुक्त को दस साल की कैद, 50 हजार का लगाया जुर्माना

अल्मोड़ा, अमृत विचार। हत्या की कोशिश के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद नाथ त्रिपाठी की अदालत ने गोविंदपुर के ग्राम रणखिला निवासी अभियुक्त दुर्गा राम पुत्र गुसाई राम को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ-साथ अभियुक्त को पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी जमा करना होगा। 

अपर सत्र न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा है कि जमा की जाने वाली जुर्माने की राशि में से 40 हजार रुपये प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दिए जाएंगे। अभियोजन के अनुसार, वादी भुवन राम पुत्र शेर राम निवासी रणखिला ने राजस्व उपनिरीक्षक गोविंदपुर को 25 जनवरी 2020 को एक तहरीर दी थी। जिसमें कहा गया था कि वह क्षेत्र के सिद्धेश्वर मंदिर से अपने घोड़े से कुछ सामान का ढुलान कर रहे थे। 

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उस दिन उनका बेटा प्रमोद उन्हें मंदिर में खाना देने आया था। शाम को काम निपटाने के बाद वह सामान लेने गोविंदपुर चले गए, जबकि उनका पुत्र प्रमोद अपने घोड़े-खच्चरों को घर ले जा रहा था। प्रमोद जब दुर्गा राम के घर के करीब से गुजर रहा था तो दुर्गा राम ने प्रमोद को गाली देना शुरू कर दिया। साथ ही उस पर तरल पदार्थ से भरी एक शीशी फेंक दी, जिससे प्रमोद गंभीर रूप से घायल हो गया। 

प्रमोद को पहले रानीखेत और फिर हल्द्वानी उपचार के लिए ले जाया गया। इस मामले में विवेचना अधिकारी ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन की ओर से ग्यारह गवाह न्यायालय में पेश किए गए। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चंद्र नैनवाल ने सबल पैरवी की। अपर सत्र न्यायाधीश ने पत्रावली का परिशीलन कर अभियुक्त को दस साल के कारावास और पचास हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

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