Chitrakoot News : नाबालिग से दुराचार में कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई, 55 हजार का जुर्माना भी लगाया
चित्रकूट में नाबालिग से दुराचार में कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई।
चित्रकूट में नाबालिग से दुराचार में कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
चित्रकूट, अमृत विचार। अनुसूचित जाति की नाबालिग छात्रा को बरगलाकर ले जाने में दोषी पाए जाने पर न्यायालय ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ आनंद और लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि 19 जून 2018 को एक महिला ने कर्वी कोतवाली में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला ने बताया था कि कक्षा 12 में पढ़ने वाली उसकी 17 वर्षीया पुत्री पांच मई 2018 को छुट्टी होने के बाद घर नहीं आई। बाद में पता चला कि विद्यालय बंद होने के बाद पुत्री दुकान में खरीदारी कर रही थी कि इस दौरान कसहाई निवासी छोट्टन सोनी उसे फुसलाकर अपने साथ ले गया। लगभग डेढ़ माह बाद कर्वी बस स्टैंड से पुलिस ने उसको बरामद किया।
पुलिस को दिए बयान में पीड़िता ने बताया कि छोट्टन उसे बहला फुसलाकर सूरत (गुजरात) ले गया था, जहां एक किराये के कमरे में रखकर दुराचार किया। आरोपी को चकमा देकर वह कर्वी आई। पुलिस ने छात्रा के बयान दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। अनुसूचित जाति की नाबालिग छात्रा को भगा ले जाने में दोषसिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश संजय के लाल ने छोट्टन को उम्रकैद की सजा दी। साथ ही 55 हजार रुपये अर्थदंड भी दिया।
