Bareilly: 17 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू, जमानत और नामांकन राशि बढ़ी

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Published By Vikas Babu
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बरेली, अमृत विचार। निकाय चुनाव की तिथि नजदीक आते ही जिला प्रशासन इसकी तैयारियों में जुट गया है। 17 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 

नगर निगम के पार्षद चुनाव में खर्च कर सकेंगे 3 लाख, नामांकन शुल्क और जमानत राशि में भी इजाफा बरेली में नगर निकाय चुनाव दूसरे चरण में है। बीते साल के मुकाबले इस बार चुनाव में प्रत्याशियों को अधिक खर्च करना पड़ेगा। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रत्याशियों के खर्च को लेकर पत्र आ गया है।

उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव, 2023 का खर्च बढ़ गया है। नगर निगम के पार्षद प्रत्याशी 3 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। हालांकि पहले पार्षद की खर्च सीमा 2 लाख रुपए थी। नगर निगम के मेयर प्रत्याशी की खर्च सीमा 40 लाख रुपये हो गई है। यह पहले 25 लाख रुपए थी। मगर, इस बार मेयर प्रत्याशी 15 लाख रुपये अधिक खर्च कर सकेंगे। इसके साथ ही नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष (चेयरमैन) की खर्च सीमा में भी इजाफा किया गया है, तो वहीं नामांकन शुल्क और जमानत राशि भी बढ़ा दी गई है।

बरेली में 17 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया होगी शुरू
बरेली में नगर निकाय चुनाव दूसरे चरण में है। यहां 17 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। जो 24 अप्रैल तक पूरी हो जाएगी। इसके बाद 11 मई को मतदान और 13 मई को काउंटिंग है। इस बार चुनाव में प्रत्याशियों को अधिक खर्च करना पड़ेगा। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रत्याशियों के खर्च को लेकर पत्र आ गया है। जिन नगर निगमों में 80 या उससे अधिक वार्ड हैं, उन पर महापौर के प्रत्याशी 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे।

नगर पालिका में 25 से 40 वार्ड हैं, वहां के अध्यक्ष के दावेदारों की खर्च सीमा अभी तक छह लाख थी। मगर अब 09 लाख हो गई है। इससे बरेली की नवाबगंज, बहेड़ी, आंवला और फरीदपुर नगर पालिका अध्यक्ष (चेयरमैन) के प्रत्याशी 9 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे।

नगर पालिका में अध्यक्ष पद के दावेदार  खर्च कर सकेंगे 12 लाख
41 से 55 वार्ड वाली नगर पालिका में अध्यक्ष पद के दावेदार 12 लाख खर्च कर सकेंगे।यह पहले 08 लाख थ।
नगर पालिका सदस्य 1.5 लाख के बजाय 2 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। नगर पंचायत अध्यक्ष और सदस्य पदों के प्रत्याशियों के लिए भी चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाई गई है। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा ढाई लाख रुपए की गई है, जो अभी तक डेढ़ लाख थी। सदस्यों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा 50 हज़ार रुपए निर्धारित की गई है, यह राशि अभी तक 30 रुपए थी।

प्रत्याशियों के नामांकन शुल्क और जमानत राशि में भी बढ़ोत्तरी
सामान्य श्रेणी के मेयर प्रत्याशियों का नामांकन शुल्क 1000 और जमानत राशि 12 हजार रुपए तय की गई है।
 आरक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 500 और जमानत राशि 6000 रुपए है। नगर निगम पार्षद सामान्य के लिए 400 नामांकन शुल्क और 2500 रुपए जमानत राशि रहेगी। आरक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 200 और जमानत राशि 1250 रुपए है।

नगर पालिका अध्यक्ष सामान्य श्रेणी के लिए 500 रुपए नामांकन शुल्क और 8000 रुपये जमानत राशि देनी होगी।आरक्षित वर्ग के लिए यह 250 रुपए नामांकन शुल्क और 4000 रुपए जमानत राशि रहेगी। नगर पालिका सदस्य सामान्य श्रेणी के लिए नामांकन 200 रुपए और जमानत राशि 2000 रुपए है।

आरक्षित वर्ग के लिए 100 रुपए नामांकन और 1000 रुपए जमानत राशि देनी होगी। नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए नामांकन शुल्क 250 रुपए और जमानत राशि 5000 रुपए है, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए 125 रुपए नामांकन और 2500 रुपए जमानत राशि निर्धारित की गई है। इसी तरह सदस्य पद सामान्य के लिए 100 रुपए नामांकन शुल्क और जमानत राशि 2000 रुपए है, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए 50 रुपए नामांकन और 1000 रुपए जमानत राशि देनी होगी।

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