मुजफ्फरनगर: आठ साल के दलित लड़के से कुकर्म करने के दोषी को उम्रकैद

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Edited By Amrit Vichar
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मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर जिले की एक विशेष अदालत ने आठ वर्षीय दलित लड़के के साथ करीब सात वर्ष पूर्व कुकर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने शनिवार को एक न्यूज एजेंसी  को बताया कि विशेष पॉक्सो अदालत ने आठ साल के दलित लड़के के साथ दुराचार करने के मामले में खालिद को आज उम्रकैद की सजा सुनाई है। 

उन्होंने बताया कि पॉक्‍सो अदालत के विशेष न्यायाधीश बाबूराम ने आज यहां पॉक्सो अधिनियम, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 (अप्राकृतिक दुष्कर्म) और अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम समेत अन्‍य सुसंगत धाराओं के तहत आरोपी खालिद को दोषी ठहराते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनायी और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

शासकीय अधिवक्‍ता ने घटना के संदर्भ में बताया कि जुलाई, 2016 में छपार थाना क्षेत्र के एक गांव में आठ वर्षीय दलित बालक खेतों में शौच के लिए गया था, तभी आरोपी खालिद ने उसे धमकी देकर उसके साथ कुकर्म किया। पीड़ित बालक के पिता ने आरोपी के खिलाफ संबंधित थाने में मामला दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की विवेचना की और आरोप पत्र दाखिल किया था। 

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