डी के शिवकुमार की याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित 

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Published By Om Parkash chaubey
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बेंगलुरु। कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष डी के शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में अभियोजन के लिए सीबीआई को दी गयी राज्य सरकार की अनुमति को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर दलीलें पूरी होने के बाद कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रखा।

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न्यायमूर्ति के. नटराजन की एकल पीठ ने याचिका पर सुनवाई की। शिवकुमार पर भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) और 13 (1) के तहत आरोप हैं। उन्होंने एक अन्य याचिका में भी अपने खिलाफ कार्यवाही रद्द करने की मांग की है। आयकर विभाग ने 2017 में शिवकुमार के कार्यालयों और आवास पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया था। इसके आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ अपनी जांच शुरू कर दी।

सीबीआई ने ईडी की जांच के आधार पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी थी। अनुमति 25 सितंबर, 2019 को दी गयी और सीबीआई ने तीन अक्टूबर, 2020 को प्राथमिकी दर्ज की थी। 

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