अमरोहा: मांस विक्रेता की हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को उम्रकैद

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Edited By Amrit Vichar
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अमरोहा, अमृत विचार। पांच साल पहले मांस विक्रेता की चाकू से गोदकर हत्या के मामले में अदालत ने दो सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही, दोषियों पर 53-53 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामले में नामजद एक आरोपी को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

घटना शहर कोतवाली के मोहल्ला शफातपोता में 21 जुलाई वर्ष 2018 की है। शहर के मोहल्ला दानिशमंदान निवासी बिलाल की मांस की दुकान थी। जिस दिन वारदात हुई सुबह में बिलाल की पड़ोसी दुकानदार मांच विक्रेता सरताज से कहासुनी हो गई थी। विवाद बढ़ने पर उस समय लोगों ने दोनों को समझाकर शांत करा दिया था। लेकिन उसी दिन शाम को बिलाल मांस के पैसे देने के लिए मोहल्ला शफातपोता निवासी नदीम कुरैशी के घर गया था।

इस दौरान सरताज और उसके भाई शानदार ने पेट में छुरी घोंपकर बिलाल को घायल कर दिया था। हमला करने के बाद दोनों भाई मौके से फरार हो गए थे। जानकारी मिलते ही परिजन पहुंचे और लहूलुहान हालत में बिलाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां से उसे बेहतर उपचार के लिए मेरठ रेफर कर दिया गया था। लेकिन रास्ते में ही बिलाल ने दम तोड़ दिया था।

इस मामले में मृतक के पिता निजामुद्दीन की तहरीर पर पुलिस ने दोनों सगे भाइयों समेत नदीम कुरैशी के खिलाफ हत्या के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की थी। उस समय पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर चालान कर दिया था। नदीम और सरताज जमानत पर थे, जबकि शानदार को अभी तक जमानत नहीं मिल सकी थी।

मामला अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पाक्सो एक्ट संजय कुमार चतुर्थ की अदालत में चल रहा था। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चौधरी पैरवी कर रहे थे। बुधवार को कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई हुई। साक्ष्य व बयान के आधार पर अदालत ने सरताज और उसके भाई शानदार को दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा सुनाई। साक्ष्य के अभाव में नदीम कुरैशी को बरी कर दिया।

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