यौन उत्पीड़न जांच: कलाक्षेत्र पैनल ने किया छात्रों के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च

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Published By Om Parkash chaubey
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चेन्नई। तमिलनाडु में यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए कलाक्षेत्र फाउंडेशन के प्रबंधन द्वारा गठित स्वतंत्र जांच समिति ने शनिवार को घोषणा की कि इसने छात्रों को यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने में सक्षम बनाने के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन पोर्टल स्थापित किया है।

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समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति के.कन्ना ने कहा कि कलाक्षेत्र का कोई भी पूर्व या वर्तमान छात्र, पोर्टल लिंक पर क्लिक कर सकता है और अपने प्रवास के दौरान परिसर में या उसके आसपास यौन उत्पीड़न की किसी भी घटना को दर्ज कर सकता है।

पोर्टल आश्वासन देता है कि सभी मेल, संदेश, चित्र, वीडियो क्लिपिंग और दस्तावेजों को समिति के तीन सदस्यों द्वारा गोपनीय रखा जाएगा और उन्हें कलाक्षेत्र के प्रबंधन से जुड़े किसी भी व्यक्ति के साथ साझा नहीं किया जाएगा, केवल संबंधित मामलों और व्यक्ति विशेष जिसके खिलाफ बयान दिया गया है को छोड़कर किसी के साथ साझा नहीं किया जाएगा।

कलाक्षेत्र के प्रबंधन से जुड़े किसी भी व्यक्ति के साथ शिकायतकर्ताओं और गवाहों के नाम भी साझा नहीं किए जाएंगे। वे निजी हैं और समिति द्वारा सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति जिसके पास पोर्टल में प्रवेश करने के लिए कोई विशिष्ट पहचान नहीं है, वह शहर में अपने आवासीय पते पर न्यायमूर्ति कन्ना के कार्यालय में संचार द्वारा भौतिक स्वरूप में अपनी शिकायत या बयान दर्ज कर सकता है।

समिति ने 25 अप्रैल को एक व्यक्तिगत निरीक्षण करने और उपलब्ध सभी रिकॉर्ड की प्रतियां प्राप्त करने का निर्णय लिया है, जिसमें व्हाट्सएप चैट रिकॉर्ड, एसएमएस, सीसीटीवी फुटेज, ईमेल आदि शामिल हैं, जैसा कि कलाक्षेत्र के अध्यक्ष द्वारा आश्वासन दिया गया है। संदर्भ की शर्तें समिति के साथ साझा की जाएंगी।

समिति व्यक्तिगत निरीक्षण के तुरंत बाद एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिसमें संस्था में अत्यधिक सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंतरिम उपाय शामिल होंगे और उसके बाद दो से तीन महीने के भीतर एक अंतिम विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करेगी, जैसा कि संदर्भित शर्तों में आवश्यक है। श्री कन्ना ने कहा कि यह बयान उस समिति की ओर से जारी किया गया था जिसमें स्वयं, पूर्व डीजीपी सुश्री लेटिका सरन और डॉ शोभा वर्थमान शामिल थे।

गौरतलब है कि केरल की मूल निवासी एक पूर्व छात्र की लिखित शिकायत पर अड्यार महिला थाना में तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम की धारा 354-ए (यौन उत्पीड़न), 509 (श, इशारा या एक महिला की लज्जा का अपमान करने का इरादा) और धारा 4 के तहत मामला पंजीकृत कराया गया है।

शिकायत सामने आने के बाद रुक्मिणी देवी कॉलेज ऑफ फाइन के असिस्टेंट प्रोफेसर हरि पैडमैन को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में अदालत के आदेश से न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं काॅलेज चलाने वाली संस्था कलाक्षेत्र फाउंडेशन ने पैडमैन को निलंबित कर दिया।

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