सुल्तानपुर: दहेज हत्या में पति समेत तीन को उम्रकैद

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Edited By Amrit Vichar
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सेशन जज ने सुनाई सजा, 60 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया 

अमृत विचार, सुल्तानपुर। धम्मौर थाना क्षेत्र के कचनावा में 14 साल पूर्व दहेज के लिए विवाहिता का उत्पीड़न और हत्या में सास ससुर व पति को सेशन जज जयप्रकाश पांडेय ने उम्रकैद और 60 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाकर सोमवार को जेल भेज दिया।      

डीजीसी रामअचल मिश्र ने बताया कि धम्मौर थाना क्षेत्र के कचनावा निवासी पवन कुमार की शादी पीपरपुर थाना क्षेत्र के पूरे जद्दू निवासी जनार्दन पांडेय की पुत्री ममता के साथ साल 2005 में हुई थी। आरोप था कि दहेज की मांग कर विवाहिता को ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे। जनार्दन की तहरीर पर 15 फरवरी 2009 की घटना में मृतका के पति पवन, अजिया ससुर दशरथ तिवारी, ससुर अशोक, सास संतोष कुमारी तथा कई अन्य पर मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप था कि बाइक, टीवी और फ्रिज की मांग पूरी न होने पर आरोपियों ने ममता को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। कोर्ट ने दोष सिद्ध पति पवन, सास संतोष कुमारी व ससुर अशोक कुमार को आजीवन कारावास और कुछ 60 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाकर  सोमवार को जेल भेज दिया।

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