निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की सीमा 27 प्रतिशत किए जाने को चुनौती, हाईकोर्ट ने सरकार व चुनाव आयोग से मांगा जवाब

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लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की सीमा 27 प्रतिशत तक सीमित किए जाने सम्बंधी प्रावधान को चुनौती दी गई है। न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए, राज्य सरकार व राज्य चुनाव आयोग को जवाबी हलफ़नामा दाखिल करने का आदेश दिया है। 

याचिका में यूपी म्यूनिसिपालिटीज एक्ट के प्रावधान को भी चुनौती दी गई है लिहाजा न्यायालय ने प्रदेश के महाधिवक्ता को भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेज फेडरेशन की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया। याची के अधिवक्ता केके पाल ने बताया कि याचिका में वर्तमान निकाय चुनावों में 50 प्रतिशत से कम आरक्षण दिए जाने का भी मुद्दा उठाया गया है।

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