Haldwani News: साढ़े 4 साल बाद गैंगस्टर एक्ट का आरोपी बाइज्जत बरी, जानें पूरा मामला
हल्द्वानी, अमृत विचार। गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को साढ़े 4 साल बाद न्याय मिला है। अदालत ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट अजय चौधरी की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
आरोपी की ओर से पैरवी कर अधिवक्ता राजन सिंह मेहरा ने बताया कि वर्ष 2017 में झसियाटाना बोझवाड़ अल्मोड़ा निवासी गोकुल कुमार पुत्र देव सिंह के साथ कुंवर सिंह, खीम सिंह बिष्ट, राजेंद्र सिंह रावत और मनीषा रावत के खिलाफ धारा 304 व गैंगेस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में खीम सिंह और कुंवर सिंह ने जुर्म स्वीकार कर लिया। जबकि मनीषा और राजेंद्र फरार हो गए।
मामले में गोकुल ने आरोप को सिरे से नाकार दिया। इस मामले में गोकुल ने 8 माह की सजा भी काटी और बाद में जमानत पर रिहा हुए। अधिवक्ता राजन सिंह मेहरा की मजबूत पैरवी और पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अजय चौधरी विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट की अदालत ने आरोपों से बरी कर दिया।
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