हरदोई : दुष्कर्म के आरोपी को दस साल का कारावास

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Published By Virendra Pandey
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हरदोई, अमृत विचार। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अबुल कैश ने पत्नी की नाबालिग बहन से दुष्कर्म करने के मामले में वादविचारण के बाद अभियुक्त के  विरुद्ध आरोप सिद्ध पाए जाने पर उसे दस साल कारावास एवं 10 हजार रूपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। 

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार श्रीवास्तव के अनुसार वादी मुकदमा की पुत्री की शादी थाना संडीला क्षेत्र के निवासी अभियुक्त श्यामा प्रसाद अवस्थी के साथ हुई थी। वादी द्वारा 27 दिसम्बर को दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार उसकी छोटी एवं नाबालिग पुत्री अपनी बड़ी बहन के यहां गयी थी। वादी द्वारा रिपोर्ट में उसकी बड़ी पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित करने एवं छोटी पुत्री से दुष्कर्म की बात भी कही गई। पुलिस द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्त के विरुद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया गया।

मुकदमा सत्र सुपुर्द होने पर  विद्वान न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों एवं प्रस्तुत किये गए तर्कों के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ आरोप सिद्ध पाया जिसके बाद न्यायाधीश ने उसे 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड के साथ आजीवन कारावास की सजा दी। न्यायाधीश ने अभियुक्त द्वारा जुर्माना धनराशि अदा करने पर उसमें से आधी धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करने का भी आदेश दिया है। न्यायाधीश ने हालांकि अभियुक्त के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न के आरोपों को नकारते हुए उसे इससे बरी कर दिया।

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