आजमगढ़ : कोर्ट ने खारिज कर दी फर्जी साधु की जमानत याचिका

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Published By Pradumn Upadhyay
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अमृत विचार, आजमगढ़ । फर्जी साधु बनकर मठ की भूमि को कब्जा करने व संपत्ति को हड़पने के आरोपी की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जनपद न्यायाधीश संजीव शुक्ला की अदालत ने सोमवार को जमानत खारिज कर दी। इस पूरे मामले में बरदह थाना क्षेत्र के भवतर सराय के लोगों ने 17 जनवरी 2023 को आरोपी के खिलाफ स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।

मुकदमा में आरोप लगाया है कि भवतर सराय गांव में स्थित मठ पर जिला जौनपुर, थाना खुटहन के भटपुरा गांव निवासी कल्पदेव पुत्र बुद्धू यादव फर्जी साधु बनकर आया और मठ के स्थाई पुजारी ज्ञानदास के ऊपर विश्वास जमाकर कागजातों में पुजारी को मृतक साबित कराकर मठ की जमीन व संपत्ति पर कब्जा कर लिया। साथ ही लाखों रुपये की संपत्ति को भी फर्जी कागजातों के आधार पर अपने नाम करा लिया। इस पूरे मामले में सुनवाई के बाद आरोपी की जमानत को अदालत ने खारिज कर दिया।

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