बरेली: रिश्वत लेने के आरोपी चकबंदी अधिकारी की जमानत अर्जी खारिज

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

बरेली, अमृत विचार। चकबंदी में 10 बीघा जमीन जाने की बात कहकर ग्रामीण को धमकाकर 50 हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोपी महोबा टीकामऊ निवासी चकबंदी अधिकारी रणधीर सिंह की जमानत अर्जी स्पेशल जज एंटी करप्शन कोर्ट-1 सुरेश कुमार गुप्ता ने खारिज कर दी।

विशेष लोक अभियोजक मनोज वाजपेयी ने बताया कि शिकायतकर्ता रोशनलाल ने उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान में अर्जी देकर बताया था कि उसके गांव गजनेरा, तहसील फरीदपुर में वर्ष 2016 से चकबंदी चल रही है। तेजपाल द्वारा उसकी जमीन हड़पने की नीयत से चकबंदी न्यायालय में एक झूठा वाद दायर किया गया, जोकि चकबंदी अधिकारी रणधीर की अदालत में चल रहा है।

16 मार्च को रणधीर ने बुलाया और कहा कि मुझे दो लाख रुपये रिश्वत दोगे तो मुकदमा खारिज कर दूंगा नहीं तो तेजपाल का नाम तुम्हारी जमीन में जोड़ दूंगा। तुम्हारी 10 बीघा जमीन चली जायेगी। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मनुहार की तो 50 हजार रुपये लेने पर माना। शिकायत पर 20 अप्रैल को ट्रैप टीम ने ग्रामीण से 50 हजार रुपये रिश्वत लेते चकबंदी अधिकारी को कार्यालय में ही रंगे हाथ दबोचा था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

ये भी पढ़ें- बरेली: एक किशोरी से प्यार में दो किशोरों ने मिलकर तीसरे की कर दी हत्या

 

 

संबंधित समाचार