प्रतापगढ़: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी व्यक्ति को 25 साल की सजा

प्रतापगढ़: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी व्यक्ति को 25 साल की सजा

प्रतापगढ़। जिला अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे 24 साल कैद की सजा सुनाई और अर्थदंड भी लगाया। सरकारी वकील ने यह जानकारी दी। इस मामले में थाना नवाबगंज में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक 13 वर्षीय लड़की 31, मई 2018 को गांव के निकट खेत में गई थी और इस दौरान उसे अकेला देख अजीत सरोज ने उससे दुष्कर्म किया। 

पुलिस से की गई शिकायत के अनुसार सरोज ने लड़की को धमकी दी कि अगर उसने घटना की जानकारी परिजनों को दी, तो वह उसकी हत्या कर देगा। लेकिन लड़की ने परिजनों को घटना से अवगत कराया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी अजीत सरोज के विरुद्ध यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम सहित भारतीय दंड संहिता की अन्य सुसंगत धाराओं में मामला दर्जकर आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया। 

न्यायधीश आलोक द्विवेदी ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए साक्ष्य के आधार पर सरोज को दोषी ठहराया और उसे 25 वर्ष कारावास की सजा सुनाई तथा उस पर 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अदालत ने अर्थदंड की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया। 

ये भी पढ़ें -गौतम बुद्ध नगर: हमला और लूटपाट के मामले में गवाह रहे व्यक्ति से मारपीट 

ताजा समाचार

बरेली कॉलेज में प्रवेश की तैयारी शुरू, जल्द ही स्नातक में प्रवेश पंजीकरण के लिए खोला जाएगा पोर्टल
Bareilly News: राजर्षि मुक्त विश्वविद्यालय ने बीएड प्रवेश परीक्षा के आवेदन की तिथि 15 तक बढ़ाई
Bareilly News: रेलवे ने बढ़ाया सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों की दवाई का कोटा, बीपी और शुगर की तीन महीने की एक साथ ले सकेंगे दवाएं
लोकसभा चुनाव 2024: राष्ट्र-धर्म और आतंकवाद के मुद्दे से बरेली की सियासत को साध गए अमित शाह
Bareilly News: इलेक्ट्रिकल गुड्स निर्माता के गोदाम और कार्यालय में छापा, 1.35 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी
Bareilly News: अब मरीजों को ऑनलाइन मिलेगी पैथोलॉजी जांच रिपोर्ट