बरेली: इंश्योरेंस कंपनी उपभोक्ता को देगी 1.25 लाख, मेडिक्लेम न देने पर पड़ा जुर्माना

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Published By Vishal Singh
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बरेली, अमृत विचार। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय अध्यक्ष दीपक कुमार त्रिपाठी, सदस्य दिनेश कुमार गुप्ता और कुसुम सिंह की पीठ ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ब्रांच मैनेजर आजादपुर दिल्ली और जनरल मैनेजर को संयुक्त रूप से उपभोक्ता द्वारा इलाज में किये खर्चे की रकम 70692 रुपये, साथ में 50 हजार रुपये जुर्माना और खर्चा मुकदमा 5 हजार रुपये 45 दिनों में दिये जाने का आदेश दिया है।

वादी नकटिया कैंट निवासी रंगलाल सिंह ने अधिवक्ता वाहिद हुसैन के जरिए अर्जी देकर उल्लेख किया था कि इंश्योरेंस कंपनी से मेडिक्लेम कंपनी ले रखी थी। जिसमें परिवार के सदस्य लवली सिंह और पुत्र कुनाल सिंह भी संरक्षित थे। पुत्र को चलने फिरने में दिक्कत होने पर निजी अस्पताल में दिखाया, भर्ती रहा, 70692 रुपये का खर्च आया। जब बीमा कंपनी से क्लेम किया तो क्लेम देने से इंकार कर दिया। तब न्याय के लिए आयोग से याचना की।

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