Nainital News : बीडी पांडे अस्पताल की जांच के लिये कोर्ट कमिश्नर नियुक्त, हाईकोर्ट ने याचिका पर की सुनवाई

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Published By Shobhit Singh
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नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने नैनीताल के जिला पुरुष चिकित्सालय (बीडी पांडे अस्पताल) में कई स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होने के खिलाफ दायर पूर्व अध्यापक अशोक साह की जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। 

मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के महासचिव विकास बहुगुणा को कोर्ट कमिश्रर नियुक्त करते हुए समस्त सुविधाओ का अवलोकन कर जांच रिपोर्ट 7 जून तक अदालत में पेश करने को कहा है। वहीं, इसी तिथि को सचिव स्वास्थ्य को अदालत में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 जून की तिथि नियत की गई है। 

मामले के अनुसार अशोक शाह ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उन्हें छोटी से छोटी शिकायतों के लिए उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी रही है। जिले का मुख्य अस्पताल होने के कारण अभी भी अस्पताल के कर्मचारियों के द्वारा मामूली जांच करने के लिए सीधे हल्द्वानी के अस्पताल भेज दिया जाता है। 

इस अस्पताल में इलाज कराने के लिए जनपद के साथ ही दूर दराज से कई मरीज आते हैं परंतु उनकी जांच करके हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ से प्रार्थना की है कि बीडी अस्पताल में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि दूरदराज से आने वाले लोगों को उचित समय पर इलाज मिल सके।

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