प्रयागराज : जन्मतिथि से पदोन्नति में वरिष्ठता निर्धारण के मामले में याचिका दाखिल

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Published By Pradumn Upadhyay
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अमृत विचार, प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट में पदोन्नति के एक मामले की सुनवाई 30 मई को होनी थी, जिसमें समान नियुक्ति तिथि होने पर उम्र के अनुसार वरिष्ठ को प्रमोशन में वरीयता देने की बात कही गई है। कुशीनगर जिले से लक्ष्मीकांत प्रसाद और 71 अन्य द्वारा दाखिल याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति अजीत कुमार की एकल पीठ के समक्ष होनी थी लेकिन समयाभाव के कारण सुनवाई न हो सकी।

मालूम हो कि पूर्व में नियुक्ति तिथि समान होने पर वरिष्ठता का निर्धारण उम्र के अनुसार होता था, लेकिन सन 2015 में उच्च न्यायालय के एक निर्णय में यह स्पष्ट हुआ कि समान नियुक्ति तिथि होने पर वरिष्ठता का निर्धारण उम्र के अनुसार ना होकर बल्कि उस भर्ती में निर्धारित गुणांक के वरीयता क्रम में होना चाहिए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा जारी नियुक्ति सूची ही वरिष्ठता सूची होगी। इसी प्रकरण पर शिक्षकों के दो गुटों के बीच विवाद चल रहा है।

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