अयोध्या : कक्षा दो की छात्रा से गैंगरेप के मामले में चालक सहित तीन को उम्र कैद
अमृत विचार, अयोध्या । नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित टाइनी टाट्स विद्यालय की कक्षा दो की आठ वर्षीय छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के मामले में ड्राइवर अरविंद पांडेय, देव प्रकाश व भानु प्रताप सिंह को अपराध साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है। साथ ही सभी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। धारा 323 में 6 माह और 506 में एक वर्ष की सजा से भी दंडित किया गया है। विद्यालय के प्रबंधक रंजीत सिंह व प्राचार्या तमन्ना मदनानी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट द्वितीय नूरी अंसारी ने शुक्रवार को सुनाया।
मामला 5 वर्ष पूर्व का है। वादी पक्ष से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता वाई वी मिश्र ने अभियुक्तों को सजा दिलाने में जोरदार पैरवी की। वहीं विद्यालय के प्रबंधक व प्राचार्या के बरी होने पर कहा कि वादी मुकदमा की ओर से उच्च न्यायालय में फैसले के विरुद्ध अपील की जाएगी। न्यायाधीश ने पीड़िता को प्रतिकर दिलाए जाने के लिए जिलाधिकारी को पत्र भी भेजा है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 13 जनवरी 2017 को विद्यालय की छात्रा से विद्यालय में लाने ले जाने के दौरान घटना हुई थी।
छात्रा के व्यवहार में कई दिनों से हो रहे परिवर्तन पर उसके परिजनों के पूछने पर उसने बताया कि वाहन चालक व ड्राइवर ने उसके शरीर के अंग को बुरी नियत से स्पर्श किया व गैंग रेप किया तथा कहीं शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दिया था। जिस पर छात्रा के परिजनों ने विद्यालय के प्रबंधक व प्रिंसिपल से भी शिकायत किया। विद्यालय प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न होने पर पीड़िता के पिता ने नगर कोतवाली में केस दर्ज कराया था।
आईपीएस अधिकारी ने की थी मामले की विवेचना
विवेचना आईपीएस अधिकारी विक्रांत वीर ने की तथा विवेचना उपरांत अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र 11 फरवरी 2018 को संबंधित कोर्ट में दाखिल किया। मामले में 7 गवाह न्यायालय में पेश हुए। सुनवाई के पश्चात बस कंडक्टर सहित तीन अभियुक्तों पर दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
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