बरेली: एनजीटी के नियमों पर फेरा पानी...72 होटलों पर 5 करोड़ का जुर्माना
बिना अनुमति सबमर्सिबल कराकर जल दोहन करने के मामले में प्रशासन ने कसा शिकंजा
अनुपम सिंह/बरेली, अमृत विचार। जिले के होटल संचालकों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेशों को दरकिनार करना महंगा पड़ गया है। नियमों के विपरीत बिना अनुमति लेकर सबमर्सिबल कराकर जल दोहन करने के मामला पकड़ में आया है। एनजीटी के आदेश पर गठित संयुक्त जांच समिति की रिपोर्ट पर 72 होटल संचालकों पर करीब 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की बड़ी कार्रवाई की गई है। इससे होटल कारोबारियाें में खलबली मची हुई है। सूत्रों के अनुसार संयुक्त जांच समिति की रिपोर्ट पर केंद्रीय भू-गर्भ विभाग लखनऊ ने कार्रवाई की अंतिम मुहर लगाई है। अब मामले की सुनवाई एनजीटी न्यायालय में 3 जुलाई को होनी तय हुई है।
यह है मामला
कार्रवाई में शामिल एक विभाग के अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जिन होटल संचालकों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई, वे सभी एनजीटी के नियमों की अनदेखी कर बिना अनुमति के ही सबमर्सिबल कराकर जल का दोहन कर रहे थे। एनजीटी के आदेश पर सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, जिला प्रशासन, जिला भू-गर्भ विभाग, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण विभाग की संयुक्त टीम बनाकर जांच कराई गई थी। जांच में 72 होटल संचालक नियमों की अनदेखी करते मिले थे। जुर्माने की कार्रवाई सबमर्सिबल बनाने की तारीख से की गई है, जिसमें एडीएम वित्त एवं राजस्व संतोष बहादुर सिंह की ओर से जारी नोटिस में एनजीटी के 10 अक्टूबर 2022 को पारित आदेश का हवाला दिया गया है।
सर्वाधिक जुर्माने की इन होटलों पर की गई कार्रवाई
होटल का नाम जुर्माना राशि
मैसर्स होटल ओबराय आनंद 23,56,164
मैसर्स होटल अराहन 9,40,274
मैसर्स होटल कार्टन 10,00,000
मैसर्स अवध होटल एवं बैंक्वेट 10,00,000
मैसर्स न्यू आरके गेस्ट हाउस 10,00,000
मैसर्स पारस होटल 9,48,493
मैसर्स होटल श्री भास्करी 10,00,000
मैसर्स होटल राजमहल 10,00,000
मैसर्स होटल मोती महल 10,00,000
मैसर्स होटल नीलम 10,00,000
कार्रवाई की सूचना एनजीटी में दाखिल हुई है। होटल संचालकों को जुर्माना अदा करने को कहा गया है। 3 जुलाई को एनजीटी न्यायालय में सुनवाई होनी है, जिसमें फैसला होगा। बिना अनुमति के भूगर्भ जल दोहन करने में 2017 से 2022 तक की पेनाल्टी होटल संचालकों पर लगी है- संतोष बहादुर सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व।
जिन होटल संचालकों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है, उन सभी ने बिना अनुमति लेकर सबमर्सिबल करा रखा था। इन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। अब तो लोगों ने अनुमति ले रखी है। 72 होटल संचालकों पर करीब 5 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगा है- रोहित सिंह, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी।
ये भी पढ़ें- बरेली: मलेरिया का खतरा बढ़ा, 200 के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा
