विदेश यात्रा का अधिकार, एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है : अदालत
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने कहा है कि विदेश यात्रा का अधिकार, एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। विशेष न्यायाधीश अनिल आंतिल ने 135 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी के आरोपी व्यवसायी को अमेरिका में अपने बेटे के दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए वहां जाने की अनुमति देते हुए यह टिप्पणी की।
न्यायाधीश ने रमन सेठी को 12 जून से 30 जून तक अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति दी। साथ ही उन्हें निर्देश दिया कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करें या गवाहों को किसी भी तरह से प्रभावित करने की कोशिश न करें। न्यायाधीश ने कहा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विदेश यात्रा का अधिकार, एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है और इसे केवल असाधारण परिस्थितियों में ही कम किया जा सकता है।
केवल इसलिए कि किसी के खिलाफ अदालत में कोई मामला लंबित है, यह उसे उसकी इच्छा के अनुसार यात्रा करने के अपने मौलिक अधिकार से वंचित नहीं करता। मौजूदा मामले में आवेदक को अनुमति प्रदान की जाती है। न्यायाधीश ने नौ जून को पारित आदेश में यह भी कहा कि आरोपी ने 6-12 मई, 2023 तक संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की थी और वह लौट आये थे।
