गौहाटी हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, डब्ल्यूएफआई चुनावों पर लगाई रोक
गुवाहाटी। गौहाटी उच्च न्यायालय ने रविवार को असम कुश्ती संघ की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 11 जुलाई को होने वाले भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के चुनावों पर रोक लगा दी।
असम कुश्ती संघ की ओर से डब्ल्यूएफआई, आईओए की तदर्थ समिति और केन्द्रीय खेल मंत्रालय के विरुद्ध दायर याचिका के अनुसार, उसे 15 नवंबर 2014 को तत्कालीन कार्यकारी समिति की सिफारिश के बाद भी डब्ल्यूएफआई की मान्यता प्राप्त सदस्यता नहीं दी गयी थी। तदर्थ पैनल ने निर्वाचक मंडल के लिये नाम दर्ज करने की अंतिम तिथि 25 जून तय की है, जबकि डब्ल्यूएफआई के नये शासी निकाय के चुनाव के लिये चुनाव 11 जुलाई को होंगे।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि जब तक उनका निकाय डब्ल्यूएफआई से संबद्ध नहीं है और वे निर्वाचक मंडल में अपने प्रतिनिधि को नामित नहीं कर सकते, तब तक चुनाव प्रक्रिया रोक दी जानी चाहिये। अदालत ने डब्ल्यूएफआई, तदर्थ समिति और खेल मंत्रालय सहित तीनों उत्तरदाताओं को निर्देश दिया कि सुनवाई के लिये अगली तारीख तय होने तक उन्हें डब्ल्यूएफआई की कार्यकारी समिति के चुनाव के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिये।
अदालत ने सुनवाई के लिये अगली तारीख 17 जुलाई तय की है। उल्लेखनीय है कि महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपी और डब्ल्यूएफआई के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को पद से हटाये जाने के बाद महासंघ के चुनाव आयोजित किये जा रहे हैं। केन्द्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इससे पहले कहा था कि डब्ल्यूएफआई चुनाव 30 जून तक आयोजित हो जायेंगे। अध्यक्ष पद के अलावा इन चुनावों में एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, चार उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक कोषाध्यक्ष, दो संयुक्त सचिव और पांच कार्यकारी सदस्य भी चुने जाएंगे।
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