झगड़े में 'अंडकोष' दबोचना हत्या की कोशिश नहीं, हाईकोर्ट ने 7 साल की सजा को 4 साल घटाया
कर्नाटक। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 13 साल पुराने एक केस में फैसला सुनाया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि झगड़े के दौरान किसी अन्य व्यक्ति के अंडकोष को दबोचने को हत्या का प्रयास नहीं कहा जा सकता है। बता दें कर्नाटक हाईकोर्ट का यह फैसला निचली अदालत के उस आदेश से अलग है, जिसने 38-वर्षीय आरोपी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाने का दोषी ठहराया था। कोर्ट ने दोषी को निचली अदालत द्वारा दी गई सात साल कैद की सजा कम करके तीन साल कर दी। वहीं अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी का पीड़ित की हत्या करने का कोई इरादा नहीं था और पीड़ित को चोट झगड़े के दौरान लगी थी।
वहीं हाईकोर्ट ने कहा, आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच मौके पर झगड़ा हुआ था। उस झगड़े के दौरान, आरोपी ने शिकायतकर्ता का अंडकोष दबोचने का चयन किया। इसलिए, ये नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी हत्या करने के इरादे से या तैयारी के साथ आया था। अगर आरोपी ने हत्या की तैयारी की होती या हत्या की कोशिश की होती तो वह इसके लिए अपने साथ कुछ घातक हथियार ला सकता था। कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने पीड़ित को गंभीर चोट पहुंचाई है और इसकी वजह से पीड़ित की जान जा सकती थी, लेकिन आरोपी का इरादा ऐसा बिल्कुल नहीं था।
बता दें न्यायमूर्ति के नटराजन ने अपने हालिया फैसले में कहा है, यद्यपि आरोपी ने शरीर के महत्वपूर्ण अंग अंडकोष को दबोचने का फैसला लिया, जो मौत की वजह बन सकती है। वहीं इस घटना के बाद घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी सर्जरी भी की गई और अंडकोष को हटा दिया गया, जो एक गंभीर जख्म है। इसलिए, मेरी नजर में, यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपी ने कुत्सित इरादे या तैयारी के साथ हत्या की कोशिश की थी। आरोपी द्वारा पहुंचाई गई चोट आईपीसी की धारा 324 के तहत अपराध की श्रेणी में आएगी, जो शरीर के महत्वपूर्ण गुप्तांग को चोट पहुंचाने से संबंधित है।
बता दें पीड़ित ओंकारप्पा की शिकायत में कहा गया है कि वह और अन्य लोग गांव के मेले के दौरान नरसिंहस्वामी जुलूस के सामने डांस कर रहे थे, तभी आरोपी परमेश्वरप्पा मोटरसाइकिल से वहां आया और झगड़ा करने लगा। इसके बाद हुई लड़ाई के दौरान, परमेश्वरप्पा ने ओंकारप्पा के अंडकोष को दबोच लिया, जिससे उसे गंभीर चोट आई। वहीं पुलिस पूछताछ और सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई।
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