अमरोहा : दहेज हत्या में पति व सास को आठ साल की सजा, तीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया
अमरोहा, अमृत विचार। दहेज को लेकर महिला की हत्या के दोषी पति और सास को अदालत ने आठ साल की सजा सुनाई है। दोनों पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जबकि, साक्ष्यों के अभाव में देवर अरुण को बरी कर दिया गया है। आरोपी पति गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में बंद है। जबकि, सास व देवर को जमानत मिल गई थी।
थाना गजरौला क्षेत्र के गांव खाईखेड़ा खादर में किसान फतेह सिंह का परिवार रहता है। उनकी बेटी अंजू की शादी सैदनगली थाना क्षेत्र के बहापुर गांव निवासी निकिल कुमार के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले अंजू को दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। दहेज में बाइक की मांग करते थे। इस संबंध में दोनों पक्षों के बीच कई बार पंचायत हुई, लेकिन ससुराल वालों का रवैया नहीं सुधरा। 23 अप्रैल 2021 की शाम पांच बजे अंजू की मौत हो गई थी। उसका शव घर में ही फंदे पर लटक हुआ मिला था।
इस मामले अंजू के पिता फतेह सिंह ने आरोपी पति निकिल कुमार, सास कमलेश और देवर अरुण के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई जिला जज संजीव कुमार की अदालत में विचाराधीन थी। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता महावीर सिंह पैरवी कर रहे थे। न्यायालय ने शुक्रवार को मुकदमे में सुनवाई की और साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आरोपी पति निकिल कुमार और सास कमलेश को दोषी करार दिया, साथ ही दोनों को आठ-आठ साल की सजा सुनाई। दोनों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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