बरेली: जलाकर हत्या करने के मामले में सुनाई सजा, आरोपी पति को उम्रकैद, सास बरी

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Edited By Amrit Vichar
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एक भैंस और सोने की चेन की मांग पूरी नहीं होने पर मिट्टी का तेल छिड़क लगा दी थी आग

बरेली, अमृत विचार। पत्नी की मिट्टी का तेल डाल जलाकर हत्या करने के आरोपी ग्राम आलमपुर जाफराबाद भमोरा निवासी पति राजेश को परीक्षण में दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-1 हरेंद्र बहादुर सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इस प्रकरण में सास रामश्री को बरी कर दिया। राधा ने मृत्यु पूर्व पति पर आग लगाने का आरोप लगाते हुए बयान दिया था।

एडीजीसी क्राइम रीतराम राजपूत ने बताया कि मृतका के पिता ने थाना भमोरा में तहरीर देकर बताया था कि राधा की शादी राजेश से की थी। दो बच्चे आयुष (3) व चमन (1) हैं। ससुराल वाले एक भैंस और सोने की चेन की मांग करते थे।

10 मार्च 2020 को फोन पर सूचना मिली कि तुम्हारी लड़की के मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी है, निजी अस्पताल में इलाज के दौरान 17 मार्च 2020 को रात 11 बजे बेटी की मौत हो गयी। पुलिस ने पति, सास समेत ससुरालीजन के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न, हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद केवल पति व सास के विरुद्ध ही आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। शासकीय अधिवक्ता ने 10 गवाह परीक्षित कराए थे।

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