वाराणसी : सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक खुदाई पर लगाई रोक, जानें ज्ञानवापी का पूरा मामला..
अमृत विचार, वाराणसी । जिला जज के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे के आदेश पर सर्वे के लिए पहुंची टीम के साथ वादिनियां और उनके अधिवक्ता भी पहुंचे थे। इस दौरान लाइव वीएनएस से बातचीत में वदिनियों के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी, सुभाष नंदन चतुर्वेदी, वादिनियां सीता साहू और मंजू व्यास ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक खुदाई पर रोक लगा दी है। सबने कहा कि महादेव हम लोगों के और हम महादेव के साथ हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कहा है। हमें विश्वास है कि वहां से भी फैसला हमारे पक्ष में आएगा। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) की टीम ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पहुंची थी। यहां दक्ष मजदूर फरसे लेकर आये थे। इसके बाद मिट्टी के सैम्पल लिए जाने के कयास लगाए जा रहे थे।
अधिवक्ता और वादिनियों ने सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर हो रही सुनवाई के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने से पहले सिर्फ वीडियोग्राफी व मैपिंग हुई। खुदाई का कोई कार्य नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कहा है। स्थानीय अदालत के आदेश पर सर्वे हो रहा था और अब उच्च अदालत के आदेश पर आगे कार्रवाई होगी।
वादिनियों ने बताया कि अंदर करीब 40 से 45 लोगों की टीम जांच कर रही थी। अलग-अलग टीमें बनाई गई थीं। गणेश मंडप, भैरो मंडप की सफाई कराई गई। मशीन से नाप कराई जा रही थी। अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि पिछली बार सर्वे का काम साधारण कमीशन ने किया था। इस बार सर्वे कमीशन कर रही है। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद अगली कार्रवाई होगी।
उधर, अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि पटना, दिल्ली समेत कई जगहों की सर्वे टीम आई है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट के फैसले पर नजर है। हमें उम्मीद है कि यहां से भी हमारी जीत होगी।
ये भी पढ़ें - गोंडा : ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार युवक घायल, हालत नाजुक
